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हेमंत शर्मा, इंदौर। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर जिला कोर्ट (Indore District Court) ने भ्रष्टाचारी पटवारी (Corruption Patwari) को 4 साल की सजा सुनाई है। वहीं 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पटवारी ओमप्रकाश विश्व प्रेमी उज्जैन के लाला पुरा तहसील में पदस्थ था।
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लोकायुक्त पुलिस को आय से अधिक की संपत्ति की जानकारी लगने के बाद उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के घर पर छापा मार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान टवारी के घर से संपत्ति के दस्तावेज, सोने-चांदी के जेवरात, चार पहिया वाहन, लाखों रुपए नकद सहित मां और पत्नी के खाते में करोड़ों रुपए मिले थे।
पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में मामला दर्ज कर 12 मार्च 2015 को जिला न्यायालय में चालान पेश किया था। जिला कोर्ट ने लोकायुक्त द्वारा पेश की गई चालान की सुनवाई में पटवारी को दोषी पाते हुए ओमप्रकाश विश्व प्रेमी को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक करोड़ 80 लाख का जुर्माना भी लगाया। साथ ही लोक अभियोजन अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने पटवारी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए शासन की ओर से अपना पक्ष भी रखा है।