एक पटवारी ने 8 साल पहले किसान से 50 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था. अब आरोपी पटवारी को 3 साल का कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा दी गई है. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने काश्तकारों से अवैध वसूली कर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के 8 साल पुराने मामले में बीकमपुर के तत्कालीन पटवारी को 3 साल के कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

एसीबी की स्पेशल यूनिट के इंस्पेक्टर हेमंत वर्मा को 4 अगस्त 2014 को सुबह 11 बजे शिकायत मिली थी कि कोलायत में बीकमपुर पटवारी रघुनाथदान चारण के पास सेवड़ा मुकाम हल्के का अतिरिक्त चार्ज भी है. पटवारी सेवड़ा हल्के में सरकारी भूमि पर अवैध काश्त करने वालों से रिपोर्ट नहीं करने के बदले रिश्वत लेकर रुपए इकट्ठे कर रहा है. अवैध वसूली के बाद वह बज्जू से बीकानेर आएगा. शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम अलर्ट हो गई. पटवारी रघुनाथसिंह को बीकानेर लौटते समय नाल के पास दबोच लिया.

तलाशी लेने पर उसके पास 50 हजार बरामद हो गए. इन रुपयों के बारे में पूछताछ करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका. एसीबी ने राशि जब्त कर उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया. मामले की जांच करने पर एसीबी ने माना कि आरोपी पटवारी ने सरकारी भूमि पर अवैध काश्त करने वालों की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं देने और अवैध काश्त पर कार्रवाई नहीं करने के बदले 50 हजार की अवैध वसूली की. उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया.

इसे भी पढ़ें – CG VIDEO : किसान से रिश्वत लेते पटवारी कैमरे में हुए कैद, वीडियो वायरल होते ही एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित …

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन पटवारी को दोषी माना और उसे आय से अधिक संपत्ति पर 3 साल के कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपी को 3 से 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए. राज्य की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन शरद ओझा ने की.