नई दिल्ली. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इससे लेट होने पर पेनल्टी का भी प्रावधान कर दिया गया है. सरकार ने जो आयकर के नए नियम तय किए हैं उसके तहत अगर आप समय से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो भारी पेनल्टी लग सकती है.
क्या है पेनल्टी का प्रावधान
सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत आयकरदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.
क्या है रिटर्न भरने की अंतिम तारीख
1. जो कंपनियां हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2018 है और
2. जो कंपनी नहीं हैं लेकिन जिनका ऑडिट होना हो या ऑडिट होने वाले बिजनेस में पार्टनर हो उनके लिए भी 30 सितंबर 2018 की तारीख इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.
3. इसके अलावा बाकी सभी के लिए 31 जुलाई 2018 की तारीख इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.
कितनी पेनल्टी देनी होगी
अगर कोई व्यक्ति रिटर्न भरने की अंतिम तारीख के बाद लेकिन संबंधित निर्धारण वर्ष (एसेसमेंट इयर) में 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल करता है तो पेनल्टी के तौर पर 5000 रुपये देने पड़ेंगे. वहीं 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने की स्थिति में 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी. हालांकि जिन लोगों की कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से कम है उन पर अधिकतम 1000 रुपये की ही पेनल्टी लगेगी.
ये लेख जीवन चंद्रा ने लिखा है जो सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट हैं और एम कॉम, एफसीए और यूजीसी नेट डिग्री होल्डर हैं.