अमृतसर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने आनंद कारज अधिनियम में संशोधन करने की घोषणा की है. इसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के सिख बच्चे शादी के लिए अयोग्य होंगे. संशोधित कानून के मुताबिक, विवाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में होगा. सिख जोड़े को एक फॉर्म भरना होगा. यह फार्म शादी के 30 दिनों के भीतर अधिकृत रजिस्ट्रार को जमा करना होगा.

पाकिस्तान सिख गुरु की ओर से प्रबंधक कमेटी (पीएसजीपीसी) की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान के सिख अधिनियम में नए संशोधन अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में होने जा रहे हैं. इसे जल्द ही कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी जाएगी. बैठक के दौरान सिख एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की गई.