वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को जिला बनाने प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है. इससे पहले भी एक जनहित याचिका दायर हो चुकी है. अब दोनों ही जनहित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह का तारीख निर्धारित किया है.

बता दें कि 20 अक्टूबर को शासन ने सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को नया जिला बनाने नोटिफिकेशन जारी किया था.  इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने एडवोकेट टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऐसे कहीं भी जिला बनाने से पहले कमेटी या कमीशन की परमिशन की आवश्यकता होती है. यहां बिना कमेटी के गठन के जिला बनाने प्रस्ताव लाना गलत है, क्योंकि अगर किसी को विरोध, शिकायत या आपत्ति दर्ज करानी हो, तो वे कहां जायेंगे. इसके लिए आयोग की आवश्यकता होती हैं.

याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले वर्ष 1998 में भी इन्हें जिला बनाने का विरोध हुआ. उस वक्त सिंहदेव कमिटी में आपत्ति दर्ज कराई गई, तब यह जिला नहीं बना. इस विषय पर पूर्व में भी याचिका दायर हो चुकी है, जिसमें बिलाईगढ़ अधिवक्ता संघ ने सारंगढ़ को जिला बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है कि इसी जगह को नए जिले के लिए किस आधार पर चुना गया. अब दोनों ही जनहित याचिकाओं में अगले सप्ताह एक साथ सुनवाई होगी.