Supreme Court: बिहार में निर्माण के दौरान पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद याचिका को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ट्रांसफर कर दिया. हाईकोर्ट इस पर 14 मई से सुनवाई शुरू करेगा. याचिकाकर्ता ने बिहार (Bihar) सरकार को पुलों का ऑडिट करने का निर्देश देने की मांग की है. इस पर नीतीश सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए जवाब पर CJI संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna) ने कहा, कोर्ट को पता है, आपके काउंटर का पहला पन्ना हमने पढ़ा है, सरकार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है. उन्होंने कहा, बेंच ने बिहार सरकार का जवाब पढ़ लिया है और कोर्ट इस मामले को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा है.

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सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में पुल टूट रहे हैं और कोई उनका निरीक्षण नहीं कर रहा है. अब तक 300 पुल गिर चुके हैं और जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड किया जाता है फिर थोड़े समय बाद उनको वापस बुला लिया जाता है.

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दरअसल बिहार में निर्माण के दौरान 3 पुलों के गिर जाने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की भी निगरानी करने और पुलों की सुरक्षा जांच को लेकर उठाए जा रहे कदमों की मॉनिटरिंग करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया कि इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाए, जो पुलों की निगरानी करे और कमजोर पुलों की पहचान करे और उनको मरम्मत कर मजबूत किया जाए.

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याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने रजिस्ट्री को 4 हफ्ते के अंदर मामला हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है. पटना हाईकोर्ट इस पर 14 मई से सुनवाई शुरू करेगा. बिहार सरकार की ओर से दिए गए काउंटर पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ‘हमें पता है, आपके काउंटर का पहला पन्ना हमने पढ़ा है, बिहार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है.’

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पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर किया मामला

सीजेआई खन्ना ने आगे कहा कि, बेंच ने राज्य सरकार का जवाब पढ़ लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर रहा है. उन्होंने कहा कि वो जांच की डिटेल्स भी हाईकोर्ट को भेजी जा रही हैं, जिसमें राज्य सरकार ने बताया है कि वो इस मामले में क्या कर रहे हैं.

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