दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वी. सांब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने अदालत से प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। अब इस मामले में अदालत के रुख पर नजर रहेगी।

याचिका में क्या दिया गया तर्क?

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रदर्शनों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। याचिका के मुताबिक, प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। साथ ही, सेंट्रल दिल्ली के दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं दलीलों के आधार पर याचिकाकर्ता ने अदालत से 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।

क्या बोला कोर्ट?

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह के सत्र में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामले पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई दोपहर तक टाल दी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. साम्ब्रे की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता और सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी को दोपहर 2:30 बजे के बाद फिर से पेश होने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा।

बता दें कि 13 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे ने कथित तौर पर सुरक्षा घेरा तोड़कर जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराया था। इस दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कार्यकर्ताओं और समर्थकों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है। प्रस्तावित प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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