कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में अवैध उत्खनन मामले में जिला न्यायालय और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी का मामला सामने आया है। जबलपुर पुलिस कोर्ट का आदेश भी नहीं मानती है। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी अवैध खनन के 69 मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वहीं अवैध उत्खनन मामले में कार्रवाई नहीं होने पर जिला अदालत ने नाराजगी जताई

आदेश का पालन नहीं करने पर 11 पुलिस थानों के टीआई पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सभी 11 पुलिस थानों के एसएचओ से मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा इस लापरवाही के लिए क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में 21 मई को अगली सुनवाई होगी। आदेश की कापी खासतौर से कलेक्टर और एसपी को भेजने के निर्देश दिए है। अवैध खनन को लेकर 8 मई को अदालत ने 11 थानों को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से भी जवाब मांगा है। 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 के बीच अवैध खनन के 90 मामलों में से सिर्फ 21 में FIR दर्ज हुई है 69 मामले पेंडिंग में है।

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