चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से लापरवाही, असंवेदनशीलता, दुर्भावना या किसी अन्य कारण से त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित करना अस्वीकार्य है. पुलिस अधिकारी उन कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो जीवन और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को छूते हैं, ऐसे में उन्हें मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रशिक्षण देना जरूरी है. Read More – Punjab News : जुगाडू वाहनों पर कार्रवाई में बरती ढिलाई, आरटीए होशियारपुर को 50 हजार का जुर्माना

इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों के लिए उनके रैंक की परवाह किए बिना मौलिक अधिकारों पर ट्रेनिंग का इंतजाम करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी मौलिक अधिकारों के अध्याय और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 पर समर्पित पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. पुलिस दिन-प्रतिदिन कामकाज में नागरिकों के जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को छूने वाले कर्तव्यों का पालन करती है.