बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अभय सिंह मामले में छत्तीसगढ़ के डीजीपी एएन उपाध्याय, सरगुजा आईजी हिमांशु गुप्ता और एसपी सदानंद कुमार को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस बतौर पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर जारी किया गया है. नोटिस अभय सिंह के मामले में जारी किया गया है. इस बात की जानकारी अभय सिंह के वकील सतीश चंद्र वर्मा ने दी है. वर्मा के मुताबिक अभय सिंह  फिलहाल जेल में बंद है और उसने इन तीनों पर साज़िश का आरोप लगाया है.

 

 

 

 

 

 

 

याचिकाकर्ता अभय सिंह के वकील सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि अभय सिंह 2002 से 2013 तक सरगुजा में नक्सलियों के सफाए में मददगार रहा है. आरोप है कि इस दौरान उसे एक बेदह सनसनीखेज़ गठजोड़ का पता चला. सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि इसी दौरान अभय सिंह को पता चला कि कुछ नेता, कुछ अधिकारी और नक्सली मिलकर काम कर रहे हैं. उसने शिकायत की. सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि अभय सिंह की शिकायत की जांच के लिए एक कमेटी बनी. जिसमें ए एन उपाध्याय, हिमांशु गुप्ता और सदानंद कुमार जांच अधिकारी थे. इस दौरान अभय सिंह को हाईकोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा मिली लेकिन बिना होईकोर्ट को बताए उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई.

अभय सिंह का आरोप है कि उसकी सुरक्षा इसलिए वापिस ली गई ताकि उसे मारकर राज़ मिटाया जा सके. सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि इसके बाद अभय सिंह ने तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खतरा बताते हुए केस लगाया. जिस पर कोर्ट ने तीनों को व्यक्तिगत रुप से नोटिस जारी किया है. अभय सिंह को अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया गया है.  इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने अभय सिंह से मुलाकात की थी जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं.