शिवम मिश्रा, रायपुर। सोशल मीडिया के जरिए दिव्यांग महिला से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण के मामले में तेलीबांधा पुलिस ने 26 घंटे के भीतर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया. आरोपी को धारा 376(2)(एन) भादवि के तहत शुक्रवार को गिरफ्तार न्यायालय रिमाण्ड में भेजा गया है.

जानकारी के अनुसार, यश बिहार कालोनी, मोती नगर निवासी सत्येंद्र गिरी पिता राम लखन (29 वर्ष) ने पीड़िता से फेसबुक में दोस्ती होने के बाद मोबाइल से बातचीत करने लगा. इस बीच आरोपी ने पीड़िता से अपने प्यार का इजहार कर शादी का झांसा दिया गया. बातों-बात में आरोपी ने पीड़िता से रायपुर में व्यवस्था नहीं होने की बात कहते हुए उसके घर में रुक गया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया.

पीड़िता भी आरोपी के झांसे मे आकर शादी करने की बात कहे जाने पर आटो खरीदने के लिए रुपए भी दी, लेकिन बाद में आरोपी के शादी से इंकार करने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी सत्येन्द्र गिरी को तेलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय रिमाण्ड में भेजा दिया है.