चंडीगढ़। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति ने अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निर्देश प्राप्त करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को धमकियों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

जस्टिस सुभाष मेहला ने अपने आदेश में कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इतना पवित्र है और इतने उच्च स्थान पर है कि वैध विवाह जैसे किसी भी घटना के अभाव में भी इसकी रक्षा की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि दंपति बालिग हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों से अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा महसूस हो रहा है।