दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने होली के मौके पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े इंतज़ाम किए हैं। दिल्ली की सड़कों पर 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जगह-जगह लगे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करने और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य हुड़दंग को रोकना और त्योहार के दौरान सड़क हादसों से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
4000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने होली के अवसर पर दिल्ली में सुरक्षा और सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 4,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं, नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और सड़क हादसों को रोका जा सके।
हर चौकी पर चार से 5 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात पुलिस ने विशेष चौकियां स्थापित की हैं। हर चौकी पर 4 से 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे। ये टीमें शराब पीकर गाड़ी चलाने, बाइक पर तीन लोगों के बैठने और हुड़दंग मचाने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर हिरासत में लेने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनी रहे।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मामला कोर्ट भेजा जाता है। इस अपराध के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल (या दोनों) का प्रावधान है। वहीं, लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने तथा रेड लाइट जंप करने पर इसी अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान है।
तेज गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त चालान किया जाएगा। गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये, हेलमेट की बेल्ट न बांधने पर 1,000 रुपये और बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इधर होली के लिए सामान की खरीदारी शुरू होने से यातायात पर असर दिखने लगा है। रविवार को रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों के आसपास की सड़कों पर दिनभर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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