UPSC फ्रॉड मामले में पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर(Pooja Khedakar) को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को गिरफ्तार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर नोटिस भेजा है. पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था. 14 फरवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा खेड़कर को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिन दस्तावेजों और आवेदन पत्रों का उल्लेख है, वे अभियोजन पक्ष के पास पहले से ही हैं, इसलिए उनकी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है. पूजा खेड़कर ने यह भी कहा कि वह एक अविवाहित दिव्यांग महिला है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.
पूजा खेडकर के खिलाफ आरोपों के बाद यूपीएससी ने उनका चयन रद्द कर दिया था और उन्हें भविष्य में किसी भी परीक्षा और चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर क्या आरोप लगे हैं?
पूजा खेडकर 2023 बैच में IAS ट्रेनी थीं. सिविल सर्विसेज एग्जाम-2022 में उन्हें 841वीं रैंक मिली. उनकी ट्रेनिंग मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में जून 2024 से शुरू हुई. उन पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी को गलत जानकारी दी थी. यूपीएससी ने अपनी आंतरिक जांच में पूजा खेडकर को धोखाधड़ी का दोषी पाया और 31 जुलाई, 2022 को उनका चयन रद्द कर दिया. उन पर आरोप है कि वे अपनी उम्र और माता-पिता से जुड़ी गलत जानकारी देने, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने, फर्जी जाति प्रमाणपत्र और दिव्यांगता सर्टिफिकेट जमा करने.
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पूजा खेडकर ने पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी, लेकिन अब उनके खिलाफ यूपीएससी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है. लेकिन एक अगस्त, 2022 को अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद, 8 अगस्त, 2022 को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर 12 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी.
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