अब तक आप कई तरह के टैक्स पटाते आए हैं. इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वॉटर टैक्स आदि. अब आप एक और टैक्स पटाने के लिए तैयार हो जाइए. यही नहीं टैक्स पटाने के अलावा उस चीज का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है. नहीं तो इसमें लगने वाले जुर्माने या अपने खिलाफ मुकदमे के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा.

दरअसल, प्रयागराज नगर निगम ने नया फरमान जारी किया है. जिसमें अब कुत्ता पालने के शौकिन लोगों को इस चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है तो इसके लिए डॉग टैक्स (dog tax) देना होगा. ऐसे लोगों को हर साल 630 रुपये डॉग टैक्स (dog tax) नगर निगम को देना होगा. ये टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान ही जमा करना होगा. वहीं पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

नगर निगम के इस फैसले के पीछ ये है कारण

नगर निगम ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने अलग-अलग नस्ल का कुत्ता पाला हुआ हैं, लेकिन इनमें से केवल 456 लोगों ने ही अब तक डॉग टैक्‍स (dog tax) जमा किया है. जिसके चलते इस टैक्‍स के प्रति अब नगर निगम ने सख्‍ती बरतने का निर्णय लिया है. पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद नगर निगम एक बिल्ला जारी करेगा. जिसमें वित्तीय वर्ष और मकान नंबर लिखा होगा. ये बिल्ला एक साल तक के लिए मान्य होगा.

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