कृषि कानूनों के विरोध में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वाले आरोपियों के खिलाफ फिरोजपुर पुलिस ने दर्ज मामले में धाराएं बढ़ा दी हैं। अब आरोपियों पर धारा 307 (हत्या का प्रयास) भी लगा दी गई है।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि अब किसानों को इस मामले में सम्मन भेजे जा रहे हैं।
क्या है मामला
5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करने आ रहे थे। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोक दिया, जिससे प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा। गांव प्यारेआणा के पुल को लगभग 15 मिनट तक बंद रखा गया। इस कारण प्रधानमंत्री को बिना कार्यक्रम का उद्घाटन किए वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने इस घटना के बाद 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

धाराओं में हुआ बदलाव
शुरुआत में पुलिस ने आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक रास्ते में बाधा डालना) लगाई थी, जो जमानती थी। लेकिन बाद में फिरोजपुर पुलिस ने मामले की धाराओं को बढ़ा दिया। 20 दिसंबर 2022 को धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8बी को जोड़ा गया। यह खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति, कमलजीत (गांव प्यारेवाला का निवासी), जमानत के लिए अदालत में पेश हुआ।
जमानत पर अदालत का फैसला
फिरोजपुर के जिला सत्र न्यायाधीश वरिंदर अग्रवाल ने मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ी हैं और कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है। हालांकि, घटना के तीन साल बाद भी पुलिस ने न तो किसी को गिरफ्तार किया है और न ही अदालत में चालान पेश किया है।
किसानों को भेजे गए सम्मन
इस बीच, किसान नेता सरवन पंधेर ने 5 जनवरी 2022 की घटना को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब केंद्र सरकार के दबाव में आ गई है और करीब 25 किसानों को सम्मन भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी गई है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं।
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