रायपुर। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 को जारी कर दिया है. इसमें निजी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू करने के साथ-साथ पालकों की फीस को लेकर आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए समितियों के गठन की बात कही गई है.