सुप्रीम कोर्ट(Supeme Court) ने हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद(Ali Khan Mahmoodabad) की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनके बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगेगी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे महमूदाबाद से संबंधित मामलों पर ऑनलाइन कोई भी पोस्ट न करें. महमूदाबाद को अंतरिम जमानत मिलने के एक सप्ताह बाद, सुप्रीम कोर्ट उनके विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
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अली खान के वकील ने चिंता व्यक्त की कि एसआईटी इस बहाने अन्य जांचें भी कर सकती है. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी केवल सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित विवाद की जांच करेगी. अदालत ने यह भी बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी. अगले आदेश तक अली खान की अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
अली खान के वकील ने चिंता व्यक्त की कि एसआईटी इस बहाने अन्य जांचें भी कर सकती है. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि एसआईटी केवल सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित विवाद की जांच करेगी. अदालत ने यह भी बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी. अगले आदेश तक अली खान की अंतरिम जमानत जारी रहेगी.
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हाल ही में अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक पोस्ट साझा किया, जिसके बाद उन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और असंवेदनशील टिप्पणियों के आरोप लगे. इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी. शीर्ष अदालत ने पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी अवधि अब बढ़ा दी गई है. अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शैक्षणिक स्वायत्तता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी. अशोका यूनिवर्सिटी के कई शिक्षकों और छात्रों ने अली खान महमूदाबाद के समर्थन में आवाज उठाई है, उनका मानना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और शोध की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है.
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