वाराणसी. जिले के खोजवा क्षेत्र में रहने वाले एक प्रोफेसर को म्युचुअल फंड और जमीन में निवेश करने पर बेहतर मुनाफे का झांसा देकर बेटे के दोस्त ने ठग लिया. जानकारी के अनुसार आरोपी ने प्रोफेसर, उनके परिजनों और करीबी दोस्त का कुल 98 लाख सात हजार 281 रुपये का निवेश कराया. इसके बाद निर्धारित समय सीमा बीतने पर प्रोफेसर ने मुनाफे के साथ निवेश की गई रकम लौटाने को कहा तो आरोपी ने उन्हें और उनके परिजनों को जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी.

मामले में सुसुवाही क्षेत्र के नासिरपुर रोड निवासी धर्मनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, उसकी पत्नी मीना श्रीवास्तव, बेटी अमृता श्रीवास्तव और बेटे बैंक कर्मी अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ प्रोफेसर रामअवतार ओझा की तहरीर के आधार पर भेलूपुर थाने में धोखाधड़ी व धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है.

म्युचुअल फंड के नाम पर दिया झांसा

पीड़ित प्रोफेसर रामअवतार ओझा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे पुनीत की बचपन से अमित श्रीवास्तव से दोस्ती थी. इस वजह से अमित, उसके पिता धर्मनाथ, मां मीना, बहन अमृता और भाई अंकुर से उनके घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे. अमित खुद को फाइनेंसियल कंसल्टेंट बताता था. अमित ने उन्हें जमीन और म्युचुअल फंड में निवेश पर तगड़े मुनाफे की बात समझाई.

रामअवतार ओझा ने बताया कि अमित की बातों पर उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही दोस्त शिक्षक शिवेंद्र सत्यमूर्ति ने भरोसा किया. मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक उन्होंने व उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही शिक्षक शिवेंद्र सत्यमूर्ति ने बैंक खाते में और नकद 9807281 रुपये अमित व उसके परिजनों को दिया. आज तक मुनाफा तो क्या मूलधन भी वापस नहीं मिला.

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वहीं, भेलूपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने मामले में बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी.