शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के बीते कुछ सालों में अवैध कॉलोनियों का विस्तार हुआ है। इन मामलों में कार्रवाई होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जो झांसों में आकर प्लॉट खरीद कर अपना आशियाना बनाने के सपने देख रहे होते हैं। लेकिन लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने वालों पर अब सरकार न सिर्फ सख्ती करेगी, बल्कि करोड़ों का जुर्माना भी लगाएगी। 

यह भी पढ़ें :‘सुपर बीट गार्ड’: पीएम मोदी ने की जगदीश अहिरवार के जुनून की तारीफ, पन्ना के जंगलों में खोजे 130 औषधीय पौधे

दरअसल, अवैध कॉलोनियों का जाल खत्म करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश के लिए एक ही लाइसेंस होगा। इसके साथ ही भारी भरकम जुर्माना और जेल का प्रावधान होगा। 
मध्य प्रदेश में एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट ‘एकीकृत अधिनियम’ की तैयारी की जा रही है। इससे अवैध कॉलोनी का जाल को खत्म किया जा सकेगा। एक बार लाइसेंस लेने के बाद कॉलोनाइजर पूरे प्रदेश में कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगे। 

यह भी पढ़ें : MP की 4 विभूतियों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, CM डॉ. मोहन ने दी बधाई 

16 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में इसे शामिल किया जाएगा। इस प्रावधान के बाद अवैध कॉलोनी विकसित होने पर सीधे तौर पर कलेक्टर इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। वहीं अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को अब 10 लाख की जगह 1 करोड़ देना होगा। साथ ही 10 साल की जेल भी होगी।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m