Pune Porsche Accident: पुणे में पोर्श कार हादसे में मचे बवाल के बीच पुणे पुलिस (Pune Police) का एक्शन जारी है। पुलिस ने जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट किया है। इससे पहले सुबह में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से मंगलवार को गिरफ्तार किया था।

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इधर पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह शराब पीते नजर आ रहा है। वीडियो हादसे के पहले का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। CM शिंदे (CM Shinde) ने इस केस में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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दरअसल कार हादसे के आरोपी वेदांत अग्रवाल को केवल पंद्रह घंटे बाद जमानत दे दी गई। इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थीष आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ब्रम्हा रियल्टी (Agarwal Brahma Realty) के जाने-माने बिल्डर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने पुणे कमिश्नर से इस केस को लेकर बातचीत कर दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।

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बता दें कि पुणे में पोर्श कार हादसा चर्चा में है। शहर में एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पोर्श कार से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट ने 300 शब्दों का Essay लिखवाने और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, पुणे के किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है।

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Essay लिखने और कुछ शर्तों पर हुई थी रिहाई

किशोर न्याय बोर्ड की निचली अदालत ने आरोपी नाबालिग को 14 घंटे के भीतर यह कहते हुए कि जमानत दे दी कि अपराध इतना गंभीर नहीं था कि जमानत देने से इनकार किया जा सके। अदालत ने रिहाई पर कुछ शर्तें भी तय कीं, जिनमें 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल है।

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19 मई तड़के सुबह की घटना

घटना 19 मई की तड़के सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर शराब के नशे में था। वे दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे।

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वयस्क की तरह चलाया जाना चाहिए मुकदमाः पुणे पुलिस कमिश्नर

इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर (Pune Police Commissioner) अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया है। CP अमितेश कुमार ने कहा, आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमने आरोपी के साथ वयस्क की तरह व्यवहार किए जाने के लिए अदालत का रुख किया।

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