चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कॉन्स्टेबल को बड़ी दी है। इसके अंतर्गत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कांस्टेबल की अब पदोन्नति हो सकेगी यह मामला कुछ समय से लंबित चल रहा था।

कोर्ट ने हेड कॉन्स्टेबल की पदोन्नति को हरी झंडी देते हुए इसके लिए आयोजित बेसिक प्रोफिसिएंसी टेस्ट की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब कांस्टेबल की राह आसान हो जाएगी।

आपको बता दें की हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए सितंबर 2023 में आयोजित बीपीटी में 7,226 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 6554 ने परीक्षा दी थी। बड़ी बात यह रही की परीक्षा के दिन ही उत्तर कुंजी जारी की गई और इस पर आपत्ति मांगी गई, जिस पर कुल 523 लोगों ने इस पर आपत्ति दी थी और याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को दरकिनार करते हुए चयन सूची जारी कर दी गई।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। सिंगल बेंच ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसके चलते खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चार प्रश्नों को लेकर आपत्ति पर विचार करते हुए सभी आवेदकों को इसके अंक दिए गए।

Punjab and Haryana High Court