
चंडीगढ़ । पंजाब के 6 लाख पेंशनभोगियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कम्युटेड पेंशन की राशि वसूलने को चुनौती देने वाली करीब 800 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सेवानिवृत्ति के 15 साल तक यह राशि वसूली जाती है। याचिकाओं में बताया गया कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत कम्युटेड कर सकता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को यह राशि एक मुश्त दी जाती है। याचिका में कहा गया था कि इस राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से इसकी वसूली कर रही है। याची ने बताया कि लोन के रूप में ली गई राशि की कटौती हर माह मिलने वाली पेंशन से होती है। सरकार एक फॉर्मूला के तहत ब्याज लगाते हुए यह राशि वसूलती है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि और यह कटौती साढ़े 11 वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा न करते हुए सरकार 15 साल तक पेंशन से यह राशि काट रही है जो पूरी तरह से गलत है। याची ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाओं में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में अदालत का दखल ठीक नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी।
- ड्यूटी पर तैनात टीआई की मौत से विभाग में शोक की लहरः होली मिलन कार्यक्रम निरस्त कर दी श्रद्धांजलि
- ये इंसान है या जानवर! पति ने पत्नी के साथ की जबदस्ती, नहीं मानी तो खिलाई गोली, फिर…
- होली के दिन ‘रंग’ की जगह खेली ‘खून की होली’: मामूली रोड रेज में बोतल के टुकड़े से रेत दिया युवक का गला, बीच सड़क पर तड़प-तड़पकर हुई मौत
- गाय से टकराई कार, एयरबैग खुलने से बाल-बाल बचे किसान नेता राकेश टिकैत…
- IML 2025: रायपुर में कल खेला जाएगा इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का फाइनल, ब्रायन लारा और सचिन होंगे आमने-सामने, महामुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह