चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए मौजूदा कोविड पाबंदियों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. राजनीतिक जनसभाओं समेत सभी कार्यक्रमों में 300 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. वहीं, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया.

कार्यक्रम प्रबंधकों को खास निर्देश

राजनीतिक पार्टियों और त्योहार के दौरान कार्यक्रम प्रबंधकों को खास निर्देश दिए गए हैं. कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है या फिर टीके की एक डोज तो लगी होनी ही चाहिए. खाने के स्टॉलों पर तैनात होने वाले कर्मचारी और प्रबंधन पर भी यह नियम लागू होगा.

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को 15 सितंबर तक कोरोना टीका लगवाना अनिवार्य

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि कोविड मामलों की घटती संख्या के मद्देनजर लोग मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं और इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को पुलिस की मदद से कोविड पाबंदियां सख्ती से लागू करवानी चाहिए. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव विनी महाजन को निर्देश दिए कि जिलों में पुलिस-प्रशासन के संयुक्त फ्लाइंग स्क्वॉड बनाकर रेस्टॉरेंट्स और मैरिज पैलेसों में सख्ती से पाबंदियों को लागू करवाना सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए निर्देश

कोविड समीक्षा की एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सामाजिक सुरक्षा विभाग को इसी महीने आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को भी कहा. इन केंद्रों का खुलना स्टाफ के टीकाकरण और अन्य दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा.

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी आदेश दिया कि टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाते हुए इसे मौजूदा 45 हजार प्रतिदिन से कम से कम 50 हजार प्रतिदिन किया जाए, ताकि कोविड की तीसरी लहर संबंधित पहले से ही तैयारियां की जा सकें. मुख्यमंत्री ने त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाली जगहों पर जांच के निर्देश दिए.

15 सितंबर तक लेनी होगी कम से कम एक डोज

इधर कोरोना के खिलाफ जंग में पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने की हिदायत दी है. अगर कोई सरकारी कर्मचारी 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेता है, तो फिर उसे जबरन छुट्टी पर भेज दिया जाएगा. हालांकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत रहेगी, जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ हो और उन्हें टीका लगवाने से मना किया गया हो.

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इसके अलावा अन्य मेडिकल कारणों से टीका नहीं लगवा पाने वाले लोगों को भी राहत दी गई है. लेकिन किसी भी स्वस्थ कर्मचारी को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेनी होगी. ऐसा न होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा.