चंडीगढ़। पंजाब में बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे दुकानों की पहचान कर उनका विस्तृत क्राइम डोजियर तैयार किया जा रहा है। प्रस्तावित कार्रवाई में लाइसेंस रद्द करने के साथ आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की सिफारिश भी शामिल है।

सिर्फ दुकान सील करने तक सीमित नहीं रहेगी कार्रवाई

नशीली गोलियां, कैप्सूल और सिरप अवैध रूप से बेचने वाले मेडिकल स्टोरों को कार्रवाई के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके तहत केवल दुकान सील करने या चालान काटने तक सीमित रहने के बजाय उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही गई है।

आदतन नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्ती

तैयार किए जा रहे क्राइम डोजियर के जरिए संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। आदतन उल्लंघन करने वालों पर गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की सिफारिश की जाएगी।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कार्रवाई की समयसीमा, संबंधित मेडिकल स्टोरों की संख्या और लाइसेंस रद्द करने के अंतिम आदेश का विवरण नहीं दिया गया है।

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