Punjab News: चंडीगढ़. एसएएस नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने फेसबुक पर बाल अश्लील सामग्री प्रसारित करने के लिए लुधियाना के एक व्यक्ति को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी व्यक्ति लुधियाना के साहनेवाल का अनुज कुमार है.

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) से नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर प्राप्त बाल अश्लील सामग्री के प्रसारण के संबंध में साइबर टिपलाइन के बाद, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए पंजाब राज्य साइबर अपराध प्रकोष्ठ की महिला और बच्चे इकाई ने मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें पता चला कि संदिग्ध ने 27 नवंबर 2020 को फेसबुक के माध्यम से बाल अश्लीलता की वीडियो क्लिप प्रसारित की थी.

इसके बाद 18 सितंबर 2021 को बाल अश्लीलता सामग्री अपलोड/प्रसारित करने के लिए पुलिस स्टेशन राज्य साइबर अपराध, पंजाब में आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के तहत मामला पंजीकृत किया गया था.

जांच के दौरान, विभिन्न इंटरनैट सेवा प्रदाताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से आईपी पते सहित तकनीकी विवरण मांगे गए. जिससे, आरोपी की पहचान का पता लगाया जा सका. आरोपी को 13 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से यह अपराध करने के लिये इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया.