Punjab News : मुक्तसर. साल 2017 में रिश्वत मामले में एडिशनल सेशन जज मुक्तसर की अदालत ने पंजाब एससी कमीशन के पूर्व सदस्य को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. 27 अक्टूबर, 2017 को विजिलेंस ब्यूरो मुक्तसर टीम ने पंजाब एससी कमीशन तत्कालीन सदस्य बाबू सिंह पंजावा को केस में आरोप मुक्त करने के बदले 50 हजार रुपए रिश्वत लेता अरेस्ट किया था.

आरोपी पर विजिलेंस थाना फिरोजपुर में केस दर्ज है. गांव धौंला जिला बरनाला निवासी मेजर सिंह ने शिकायत में बताया था कि पड़ोसी गुरजंट सिंह ने एससी एक्ट के तहत केस दर्ज कराने के लिए पुलिस को शिकायत दी थी और बाद में एससी कमीशन में झूठी शिकायत देकर उस पर जातिसूचक शब्द कहकर आरोप लगाए थे. मामले की जांच एससी कमीशन के सदस्य बाबू सिंह पंजावा ने करनी थी. बाबू सिंह ने कई बार कार्यालय बुलाया. Read More – Sridevi की मौत के 5 साल बाद बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा – उनकी मौत नेचुरल नहीं थी …

जब वह लंबी में बाबू सिंह से मिला तो एससी एक्ट का मामला दर्ज कराने या बचने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत देने को कहा, जबकि सौदा 2 लाख 50 हजार में हुआ था. उसने ढाई लाख पंजावा को दिए थे, पर उसके हक में फैसला नहीं हुआ. Read More – National Boyfriend Day : आज के दिन ऐसे जताएं अपने बॉयफ्रेंड पर प्यार, इन 5 तरीकों से फील कराएं उन्हें स्पेशल …

आरोपी ने कहा कि 50 हजार और देकर फैसले की कॉपी ले जाना, जिसकी सूचना विजिलेंस को दी थी. बाद में टीम ने सरकारी गवाहों की हाजिरी में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, 6 साल बाद आरोपी को सजा सुनाई गई है.