Punjab News: चंडीगढ़. पंजाब सरकार की ईटीटी के 5994 पदों की चयन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की मांग पर फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं दी है.
पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना पंजाब सरकार के लिए बेहद जरूरी है. इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है. पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. हाईकोर्ट भर्ती को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर दे, जिससे भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके. हाईकोर्ट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हुए सुनवाई 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दी.
इससे पहले पंजाब सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया को जारी नहीं रखेंगे. फाजिल्का निवासी परविंदर सिंह व अन्य उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर ईटीटी के 5994 पदों के लिए आवेदन मांगे थे. बाद में नियमों में बदलाव किया गया.