Punjab News: जालंधर. जिला एंव सेशन जज निर्भयो सिंह गिल की अदालत द्वारा पत्नी कविता पर जानलेवा हमला करने के आरोप में किशन निवासी संतोखपुरा को आरोप साबित हो जाने पर मुजरिम करार देते हुए 5 वर्ष कैद व 32 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 मास की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया.

इस मामले में 23 जुलाई 2019 को थाना शाहकोट में लड़की के पिता मेजर सिंह निवासी ढंडोवाल शाहकोट के बयानों पर उसके दामाद किशन निवासी संतोखपुरा जोकि मेरी बेटी को अक्सर घर में आकर शराबी हालत मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था. इस मामले में कई बार पंचायतें भी हुई, उसके बाद मेरे घर में आकर मेरी बेटी को शराब की हालत में मेरे दामाद किशन द्वारा चाकू से 6-7 बार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किए जाने के आरोप में केस दर्ज करवाया था.