Punjab News: जालंधर. जिला एवं सेशन जज निर्भयो सिंह गिल की अदालत द्वारा जोगिंद्र सिंह उर्फ बॉबी की हत्या करने के मामले में दीपू कुमार उर्फ चिड़ा उर्फ दीपू निवासी अजीत नगर को मुज़रिम करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्र कैद व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगा. जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई गयी.
इस मामले में 14 अगस्त 2018 की पुलिस को सूचना मिली थी कि जोगिन्दर सिंह उर्फ बॉबी निवासी संतोषी नगर को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल मे भर्ती करवाया गया था. जबकि पुलिस उसका बयान लेने अस्पताल पहुंची जहां पर पुलिस को पता चला कि जोगिन्दर सिंह की हालत गंभीर होने की वजह से उसे पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ भेज दिया गया था, लेकिन वह बयान देने के काबिल नहीं था.
बाद में पुलिस को थाना रामा मंडी ने राजकुमार उर्फ राजू करियाना दुकानदार निवासी संतोषी नगर मिला जिसने अपने बयान में पुलिस को बताया कि जोगिन्दर सिंह उर्फ बॉबी व दीपू कुमार उर्फ चिड़ा ने इक्ट्ठे शराबी और फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. झगड़े के दौरान बॉबी नीचे गिर गया व दीपू ने नजदीक पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इसके बाद जोगिन्दर सिंह उर्फ बॉबी की पीजीआई अस्पताल मे मौत हो गई थी. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दीपू कुमार चिड़ा को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था.
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