जालंधर। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने नए आदेश जारी किए गए हैं. इसके अनुसार अब समय सीमा के साथ होटलें बंद की जाएंगी. डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. Read More – Punjab Crime: जालंधर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 8 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार

जारी आदेश के अनुसार, अब सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं. इसके बाद अगर कोई भी होटल खुली नजर आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव सिगिंग या आर्केस्ट्रा सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद होने चाहिए. किसी भी इमारत या कैंपस से रात 10 बजे के बाद कोई आवाज बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए. इसी तरह म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में भी नया नियम आया है. इसके अनुसार दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए. यह आदेश 5 मई 2024 तक लागू रहेंगे.