Punjab News: चंडीगढ़. एनडीपीएस के मामले में फंसे सुखपाल खैहरा को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. याचिका में उन्होंने झूठे मामले में फंसाने की आशंका जताई है और हाईकोर्ट से अपील की है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो उससे पहले उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया जाए. खैहरा को बिना कोई राहत दिए हाईकोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक स्थगित कर दी.

सुखपाल खैहरा ने अपनी याचिका में बताया कि 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग को लेकर उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है.

इससे पहले हाईकोर्ट गिरफ्तारी व निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है. याचिकाकर्ता को आशंका है कि अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो कोई फर्जी मामला खिलाफ सरकार फिर से कार्रवाई कर सकती है. ऐसे में सरकार को इस बारे में उचित निर्देश जारी किए जाएं.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सरकार याची को राजनीतिक कारणों से परेशान कर रही है. ऐसे में कोर्ट उसके खिलाफ सरकार के पास मौजूद सामग्री को तलब कर उसकी जांच करे.

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि याची के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं और उसमें उनके खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, उनकी जानकारी अगली सुनवाई पर सौंपी जाए.