Punjab News: जालंधर. अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की अदालत द्वारा नाबालिगा को विवाह का झांसा देकर उससे बलात्कार करने व उसकी वीडियो वायरल करने के मामले में विक्की निवासी गांव रामपुर जिला गुरदासपुर को मुजरिम करार देते हुए 20 वर्ष कैद व 60 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया है.


इस मामले में 30 मार्च 2021 को थाना करतारपुर में पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर विक्की विरुद्ध उसकी लड़की को विवाह का झांसा देकर उससे जबरदस्ती बलात्कार करने के उपरांत उसकी अश्लील वीडियो बना कर वायरल किए जाने के आरोप में केस दर्ज करवाया गया था. बाद में पुलिस ने इस मामले में विक्की को गिरफ्तार किया था.