चंडीगढ़. पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई है। हाई कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके अलावा और भी कई याचिकाओं में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिनके वोट काटे हैं, उन्हें सही किया जाए। साथ ही जिनके वोट गलत वार्ड में दिखाए गए हैं, उन्हें भी सही किया जाए। नो ड्यूज जारी न होने को लेकर दाखिल याचिकाओं को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि आज ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएं। इन याचिकाओं का निपटारा होने के साथ ही चुनाव का रास्ता साफ हो गया।
वहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिन याचिकाओं में वोट काटने या गलत वार्ड बंदी की बात कही गई थी, उन याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया है।

आपको बता दें की 15 अक्तूबर को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल 170 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है।
- CM विष्णुदेव साय श्रावण सोमवार को भोरमदेव में करेंगे पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का स्वागत, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी होंगे शामिल
- पत्नी की मौत के बाद विधवा के साथ लिव-इन: बेटे ने मां के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, सामने आई ये वजह
- सीएम योगी ने तोड़ दिया ये रिकॉर्ड, रचा नया इतिहास, गोविंद वल्लभ पंत को भी छोड़ा पीछे
- ‘भारत को सोने की चीड़िया नहीं, शेर बनना है’; RSS चीफ भगवत ने की घोषणा, बोले- देश को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर देना होगा ध्यान
- Chirag Paswan : अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहें चिराग, नीतीश के मंत्री बोले, इस मौसम में लोग ज्यादा ही बोलते है