चंडीगढ़। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया हैं। बोर्ड ने तय किया है कि अब वे बिना पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराएं किसी भी छात्र को सर्टिफिकेट की दूसरी प्रति प्रदान नहीं करेंगे।
नए निर्देशों के मुताबिक अगर किसी छात्र का मूल सर्टिफिकेट गुम गया है या चोरी हो गया है तो उसे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी देना अनिवार्य होगा, इसके साथ आवेदक को एक हलफनामा भी देना होगा। इसमें यह लिखवाना होगा कि भविष्य में अगर उसका खोया हुआ मूल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वह उसे तुरंत बोर्ड कार्यालय में जमा करा देंगा। यदि सर्टिफिकेट फट गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसे डुप्लीकेट प्रति लेने के लिए पहले वह खराब सर्टिफिकेट बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों का कहना है कि ये कदम दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया हैं। पहले कई मामलों में लोग बैंक से लोन लेने के लिए अपना मूल सर्टिफिकेट बैंक में गिरवी रख देते थे और फिर बोर्ड से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। बोर्ड को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि मूल सर्टिफिकेट बैंक के पास है। इससे कानूनी समस्याएं पैदा होती थीं। लेकिन अब नए नियमों में इसकी संभावना नहीं रहेगी।
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