पंजाब यूनिवर्सिटी इन दिनों अपने एक नियम को लेकर सुर्खियों में है. प्रशासन की ओर से छात्राओं के हॉस्टल से बाहर निकलने को लेकर एक नया फॉर्म जारी किया है.

अब इसको लेकर वह विरोध कर रही हैं. कैंपस में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है. यूनिवर्सिटी ने इस फॉर्म में माता‑पिता से पूछा जा रहा है कि क्या वे अपनी बेटी को कभी भी दिन या रात में हॉस्टल छोड़ने की अनुमति देते हैं. छात्राओं का कहना है कि यह कदम असल में अभिभावकों की निगरानी के जरिए प्रतिबंधों को वापस लाता है. उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है.

यूनिवर्सिटी लेकर आई नया फॉर्म

छात्राओं के लिए लाए गए फॉर्म में पूछा गया कि माता-पिता अपनी बेटियों को रात में हॉस्टल छोड़ने की परमिशन देंगे. यदि छात्रा रातभर बाहर रहती है या बार‑बार आधी रात के बाद वापस आती है, तो विश्वविद्यालय उसके माता‑पिता को सूचित करने का अधिकार रखता है. इस कदम को 2018 के बाद खिलाड़ियों द्वारा सिर्फ छात्राओं को ही मिले 24×7 हॉस्टल पहुंच के अधिकारों को धीरे‑धीरे वापस लेने जैसा बताया जा रहा है, जिससे छात्राओं की आजादी पर सवाल उठते हैं.

छात्राओं की अब रोजाना हॉस्टल से बाहर जाने और आने की टाइमिंग नोट की जा सकती है. एक लड़की की मौत हो गई थी वह बाहर गई थी. इस बारे में प्रशासन को नहीं पता था. इस हादसे के बाद, कई अभिभावकों ने इसी प्रकार की चिंताएं मिलने लगीं.

यूनिवर्सिटी के डीन, छात्र कल्याण प्रोफेसर अमित चौहान ने कहा कि यह फॉर्म छात्रों की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना परिवारों को आश्वस्त करने का रास्ता है. माता-पिता बच्चों के बाहर जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन 24 घंटे हॉस्टल से बाहर करने पर उन्हें आपत्ति है. हालांकि छात्र समूह ने इसका विरोध किया है. छात्र समूह ने फैसले का विरोध किया है.

2018 में हुआ था आंदोलन

2018 में पंजाब विश्वविद्यालय की छात्राओं ने हॉस्टल से बाहर निकलने की सीमित टाइमिंग्स विशेषकर रात 9:00 बजे के बाद के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई. लड़कियों को बाहर जाने या लौटने की अनुमति रात्रि 9 बजे तक ही थी, जबकि प्रवेश 11 बजे तक हो सकता था. उनकी मांग थी कि लड़कियों के हॉस्टल में दिन-रात खुल रहने की व्यवस्था पुरुषों की तरह हो. जैसे लड़कों के हॉस्टल में होती है. हॉस्टल में प्रवेश की समय सीमा रात 11 बजे तक बढ़ा दी गई, लेकिन देर से वापसी करने पर रजिस्टर में नाम दर्ज करना अनिवार्य हो गया. देर से वापसी पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.