चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में गुरुवार को पंजाबी भाषा (Punjabi Language) से जुड़े दो अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई. अब पंजाब के स्कूलों में पहली से 10वीं तक पंजाबी भाषा अनिवार्य होगी. उल्लंघन करने पर स्कूल को 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ऑफिस में अब पंजाबी भाषा में ही काम करना पड़ेगा.

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उच्च शिक्षा एवं भाषायी मंत्री परगट सिंह ने गुरुवार को पंजाब विधानसभा में पंजाबी भाषा से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक ‘पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल, 2021’ और ‘पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) बिल-2021’ पेश किए. इन दोनों विधेयकों को विधानसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. राज्य के सभी बोर्डों पर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा.

 

पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल 2021

‘पंजाबी व अन्य भाषाएं शिक्षा (संशोधन) बिल के मुताबिक, अगर कोई स्कूल इस कानून के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों का पहली बार एक महीने से अधिक समय तक उल्लंघन करता है, तो संस्थान पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि इसी तरह अगर स्कूल एक महीने से अधिक समय तक दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, तीसरी बार एक महीने से ज्यादा समय तक अधिनियम का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.

 

पंजाब राज्य भाषा (संशोधन) विधेयक 2021

इस विधेयक के तहत, अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आधिकारिक कार्य पंजाबी भाषा में ही करने होंगे. इस आदेश का पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह दूसरी बार इस कानून का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए और तीसरी बार उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इस विधेयक का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के वेतन पर संबंधित वितरण एवं व्यय अधिकारी जुर्माना लगाएंगे.

 

भाषा अधिकारियों की होगी नियुक्ति

परगट सिंह ने कहा कि इस समय पंजाब में 23 में से 21 जिलों में जिला भाषा अधिकारियों के पद खाली थे, जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जाएगा. वहीं राज्य भाषा एक्ट को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड या कमेटी बनेगी. इसी तर्ज पर जिला स्तर पर भी कमेटियां बनेंगी, जो पंजाबी भाषा संबंधी एक्ट को सख्ती से लागू करवाएंगी.