शिखिल ब्यौहार, भोपाल. मध्य प्रदेश में ‘राह वीर’ योजना लागू हो गई है. इस योजना के तहत सड़क हादसों में मदद करने वाले नागरिकों को सरकार 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी. इस योजना की खास बात यह है कि व्यक्ति को 1 साल में अधिकतम पांच बार पुरस्कार मिल सकेगा. साथ ही साथ में प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा.

दरअसल, अगर कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को “गोल्डन-ऑवर” (पहले 1 घंटे) के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और घायल की जान बच जाती है, तो उस मददगार को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को एक लाख रुपये नकद, ट्राफी और प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा.

दुर्घटनाओं में गंभीर पीड़ित के मामले में ही योजना का लाभ मिलेगा. 30 सितंबर तक राज्य सरकार 3 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों के नाम केंद्र को भेजेगी. बता दें कि अगर कोई व्यक्ति घायल को सीधे अस्पताल या पुलिस के माध्यम से चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाता है तो पुलिस या अस्पताल प्रमाण-पत्र जारी करेगी.

इसके बाद जिला स्तर पर एक समिति मामले की जांच कर नाम की अनुशंसा करेगी. फिर राज्य परिवहन विभाग राशि राह-वीर के बैंक खाते में भेजेगी. मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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