पटना/दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर तीन ट्रांसफर एप्लीकेशनों पर नोटिस जारी कर दिया। न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है।

ट्रायल का सामना कर रही

राबड़ी देवी इन दिनों दो बड़े मामलों में लैंड-फॉर-जॉब्स घोटाला और IRCTC होटल घोटाला के ट्रायल का सामना कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने अदालत में यह कहते हुए याचिका दाखिल की कि मौजूदा विशेष जज विषाल गोगने उनके परिवार के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं और पूर्व-नियोजित तरीके से मुकदमा चला रहे हैं। राबड़ी देवी के इस आरोप ने मामले में एक मानवीय संवेदना जोड़ दी है जहां एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री और मां अपने पूरे परिवार के लिए निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है।

CBI और ED से मांगा गया जवाब

कोर्ट ने विशेष रूप से CBI को निर्देश दिया है कि वह राबड़ी देवी की ट्रांसफर एप्लीकेशन पर अपना जवाब दाखिल करे। उनकी कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि ED केस को भी ट्रांसफर करने के लिए अलग याचिका जल्द दाखिल की जाएगी। फिलहाल चारों केस दो मूल केस और दो मनी-लॉन्ड्रिंग के केस प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के अहम चरण में हैं।

क्यों मांगा केस ट्रांसफर?

राबड़ी देवी ने जिन चार मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है, वे सभी वही केस हैं जिनमें मौजूदा जज ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। वे चाहती हैं कि सुनवाई ऐसे जज के सामने हो जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके और जहां उनके परिवार को निष्पक्षता महसूस हो।