Leader Stripped Of Membership Due To Punishment: कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Modi Surname Case) को लोकसभा सदस्‍यता गंवानी पड़ी है. सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के एक कानून के तहत उनका पद छीन लिया गया है.

अब तक कितने सांसद-विधायकों की गई सदस्यता ?

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है. इसका आदेश भी लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है. मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई. राहुल पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इस मामले में राहुल के खिलाफ गुजरात के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

सीट घोटाले केस में गई संसद की सदस्यता

एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस सांसद रशीद मसूद की सदस्यता चली गई. काजी राशिद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे. कांग्रेस ने उन्हें यूपी से राज्यसभा भेजा था. राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्हें एमबीबीएस सीट घोटाले में दोषी पाया गया था. कोर्ट ने 2013 में उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी. इस वजह से उनके सांसद चले गए.

2 साल की सजा से गई विधायकी की सदस्यता

इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने 15 साल पुराने एक मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी. यूपी विधानसभा सचिवालय ने 2 दिन बाद ही अब्दुल्ला आजम की सीट खाली घोषित कर दी थी.

चारा घोटाले केस में गई सदस्यता

साल 2013 में चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनके सांसद जा चुके थे. साथ ही लालू सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके थे.

हत्या के मामले में गई कुर्सी

हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता वर्ष 2019 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चली गई थी. 19 अप्रैल 2019 को उच्च न्यायालय ने उन्हें हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

दंगा और हत्या केस में ममता देवी की गई कुर्सी

झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट से विधायक ममता देवी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे यह सीट खाली हो गई. ममता को हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इन सभी को 2016 के दंगों और हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था. मामला रामगढ़ जिले के गोला में हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था.

फर्जी मार्कशीट केस में खब्बू तिवारी की गई कुर्सी

भारतीय जनता पार्टी से अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में चली गई. खब्बू तिवारी को फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी पाया गया और सांसद ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई.

रेपिस्ट सेंगर की छिनी सदस्यता

उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उनकी सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश विधानसभा के प्रधान सचिव द्वारा सजा की घोषणा के दिन यानी 20 दिसंबर 2019 को ही जारी कर दिया गया था.

मोहम्मद फैजल की भी गई सदस्यता

लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा पर उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी. हालांकि, बाद में केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है. अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

फैजल पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर हमला करने का आरोप था. इस मामले में 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से चार को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इनमें मोहम्मद फैजल भी शामिल थे.

राहुल गांधी Rahul Gandhi
राहुल गांधी Rahul Gandhi

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