रायपुर. यातायात रायपुर ने कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सवारी ऑटो चालकों का परमिट एवं फिटनेस की वैधता नवंबर 2021 तक वैद्य किया गया था, जिसकी अवधि पूर्ण होने में मात्र 8 दिवस शेष है जिसे देखते हुए सवारी ऑटो चालकों को अपने वाहन का कागजात दुरुस्त करने के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एमआर मंडावी द्वारा बैठक आयोजित कर वाहन के कागजात दुरुस्त करने निर्देशित किया गया.
बता दें कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के यात्री वाहनों का परमिट फिटनेस की वैद्यता नवंबर 2021 तक जारी किया गया था जोकि 8 दिन से भी कम समय शेष है. जिसे देखते हुए आज दिनांक को शहर में संचालित समस्त सवारी ऑटो संघ के सदस्यों को आमंत्रित कर 1 दिसंबर 2021 से लगने वाले समस्त प्रकार के कागजातों को दुरुस्त करने हिदायत दिया गया.
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एमआर मंडावी द्वारा उपस्थित यूनियन के अध्यक्ष को राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर ऑटो का संचालन भी स्मार्ट तरीके से किया जाना है जिसके लिए ऑटो चालकों को भी स्मार्ट होना आवश्यक है, साथ ही अपने वाहन को भी स्मार्ट बना कर रखना अति आवश्यक है इसके लिए :-
- सर्वप्रथम वाहनों का कागजात ओके हो.
- वाहन चालक निर्धारित गणवेश में अच्छी वेशभूषा में हो.
- सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा नागरिक हो.
- सवारियों से सद व्यवहार करने वाला हो.
- वाहन में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही सवारी बैठाए.
- ऑटो के अंदर एवं बाहर चालक एवं मालिक का नाम मोबाइल नंबर एवं गाड़ी का नंबर अनिवार्य रूप से लिखा हो.
- बगल सवारी कदापि ना बढ़ाएं.
- अपने ऑटो को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर सवारी उतारे चढ़ाएं.
- लेफ्ट टर्न में गाड़ी खड़ी ना करें.
- नो पार्किंग पर वाहन खड़ी ना करें.
- वाहन खरीदी बिक्री के दौरान अनिवार्य रूप से यातायात पुलिस के पास अपना गोला नंबर अपडेट कराएं ताकि किसी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल ऑटो मालिक से संपर्क किया जा सके.
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 31 नवंबर तक अपने वाहन के सभी प्रकार के दस्तावेजों को दुरुस्त कर ले क्योंकि 01 दिसंबर 2021 से यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा जिसमें सवारी ऑटो में कागजात की चेकिंग की जाएगी अधूरी कागजात होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश ठाकुर द्वारा ऑटो चालकों के कर्तव्य के बारे में बताते हुए निर्धारित गणवेश धारण करने एवं सभी सवारी ऑटो चालकों का चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य बताया गया शहर में यात्री अपना सामान भूल जाने पर ऑटो चालकों से संपर्क करने पर वह ऑटो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देना बताया जाता है जो कि गंभीर लापरवाही को प्रदर्शित करता है.
प्रत्येक वाहन स्वामी का कर्तव्य है कि वे अपने वाहन खरीद के समय यातायात पुलिस को सूचित करें ताकि किसी भी प्रकार की घटना होने पर वाहन मालिक का पता आसानी से लग सके, इसके अतिरिक्त कुछ अपराधिक तत्वों के ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हो रही है जो कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसे लोगों की पहचान कर यातायात पुलिस को बताएं जिससे ऑटो चालकों की छवि खराब ना हो.