शिवम मिश्रा, रायपुर। रायपुर कलेक्टर ने शहर के प्रमुख बारों के लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया है। निलंबित बारों में रास्ता होटल बार और मिथ्या क्लब का नाम शामिल हैं। इन बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।

बता दें कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय, रायपुर द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि ये होटल और क्लब निर्धारित समयावधि के बाद, रात 12 बजे के बाद संचालित हो रहे थे। इसके अलावा, जिले के आबकारी अधिकारियों द्वारा भी इन बारों में निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गईं और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन होने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया।

रायपुर कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (ख) के तहत यह आदेश पारित किया। आदेश में आबकारी वृत्त के प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि निलंबित बारों को सील कर दिया जाए।

देखें आदेश –

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