रायपुर। साल भर बाद न्यायालय ने हत्या के आरोपी सैयद जाकिर अली पिता सैयद ताहिर अली उम्र 26 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या की वजह आपसी पैसों की लेन देन थी. जिस मामले की जांच रायपुर की माना थाना पुलिस कर रही थी.

जानकारी के अनुसार 2018 में माना बस्ती रोड एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. जिसे देखकर तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र ताम्रकार ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई थी. उस दौरान अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा था.

आरोपी

मामले की जांच की गई तो उसकी पहचान चंगोराभाठा निवासी मुस्ताक अहमद चांगल के रूप में हुई. जिसे आरोपी सैयद जाकिर अली ने आपसी पैसों की लेन देन की वजह से मौत के घाट उतार दिया था. हत्या के बाद शव को सीमेंट फैक्ट्री के पास फेंक दिया था. आरोपी के 9 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया. जहां ज्यूडिशियल रिमांड में लेकर प्रकरण की कार्यवाही पूर्ण कर चालान पेश किया गया. जिसके बाद आज न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है.