प्रतीक चौहान. रायपुर. रायपुर और दुर्ग के आबकारी विभाग की टीम ने 29 पेटी अवैध शराब जब्त की है. ये कार्रवाई रायपुर और दुर्ग में की गई है. हैरानी की बात ये है कि आरोपी ने अपने बेडरूम के अंदर चेंबर बनाया था, जहां वो अवैध शराब को रखता था.

इतना ही नहीं जब आरोपी के घर आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो पत्नी ने बताया कि उसका पति सब्जी बेचने गया हुआ है. लेकिन उस वक्त आरोपी पति रायपुर आबकारी की गिरफ्त में था. जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की पोल खुल गई.

ऐसे खुला पूरा मामला

रायपुर के आबकारी विभागो को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब की होम डिलीवरी करता है. ग्राहक बनकर टीम ने उससे शराब मंगवाई. जैसे ही वो डिलीवरी करने पहुंचा टीम ने उसे पकड़ लिया. वे अपनी हीरो होंडा क्रमांक CG 04 CF 7199 से पहुंचा था.आरोपी के पास से 2 पेटी शराब जब्त की गई. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम हितेश जगत निवासी मॉडल टाउन नेहरू नगर भिलाई है. वहीं आरोपी के घर दुर्ग के आबकारी विभाग की टीम दबिश देने पहुंची जहां से 27 पेटी बेडरूम के अंदर बने चेंबर से शराब की पेटियां जब्त की गई है. इस मामले में पत्नी नीता जगत के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. दोनो पति-पत्नी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है.

ये-ये शामिल थे इस कार्रवाई में

रायपुर-दुर्ग की इस संयुक्त कार्रवाई में सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए पी त्रिपाठी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती नीलम किरण सिंग, जीआर आड़े, आबकारी उप निरीक्षक पंकज कुजूर, मुख्य आरक्षक संतोष दुबे वहीं दुर्ग से श्रीमती कुसुम लता जोल्हे, आबकारी उप निरीक्षक दीपक ठाकुर, स्वाति चौरसिया ,पुरुषोत्तम सिन्हा, रामकुमार वर्मा आबकारी प्रधान आरक्षक आसाराम शाक्य रामानंद दीवान, आरक्षक विवेक श्रीवास्तव ,महेंद्र नाग, पवन ठाकुर समेत अन्य उपस्थित थे.

एक अन्य कार्रवाई में 49 बोतल शराब जब्त

 

 

एक अन्य कार्रवाई में एक आरोपी के पास से 49 बोतल शराब जब्त की गई है. आबकारी विभाग के मुताबिक फाफाडीह चौक के पास हौंडा एक्टिवा क्रमांक CG 04 M J 4082 से 12 बोतल ब्लेंडर प्राइड व्हिस्की 750M Lके फ़ॉर सेल इन मध्यप्रदेश, 32नग टू बर्ग बियर के 500 ML केन फ़ॉर सेल इन महाराष्ट्र एवं 15 नग किंग फिशर केन 500 ML के फ़ॉर सेल इन महाराष्ट्र कुल 32.5 लीटर साथ आरोपी विशाल सचदेवा रामसागर पारा रायपुर निवासी को पकड़ा गया . आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया.