रायपुर. चौबे कॉलोनी निवासी एक अनाज कारोबारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने महासमुंद पटेवा की 70 एकड़ जमीन का सौदा करके एक करोड़ पांच लाख लेने और फिर रजिस्ट्री नहीं कराने के आरोप में धोखाधड़ी तथा आपराधिक साजिश के आरोप में जुर्म दर्ज किया है. रिपोर्ट शशिकांत तिवारी 55 वर्ष ने लिखाई है. आरोपियों में ताजदार खान, संजीत जांगड़े और अन्य लोग शामिल हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुबंध किया दलालों ने पहले किसानों का इकरारनामा दिखाकर रायपुर में जमीन बेचने और नकदी के साथ ऑनलाइन रुपए भी लिए. इसके बाद जब सौदे में विवाद की स्थिति आई तो कारोबारी अपने परिचितों के साथ महासमुंद पटेवा गए और 21 किसानों को रकम देकर उनसे इकरारनामा किया. जिसमें गवाह के रूप में ताजदार खान और संजीत जांगड़े ने भी हस्तखत किए. इसके बाद भी जब जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई, तो आरोपियों ने रकम वापस करने की बात कही लेकिन आरोपियों द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो गए. तब थाने में शिकायत की गई.

आरंग में किसी और को बेचने हुआ सौदा, तब रिपोर्ट

सूत्रों के मुताबिक उक्त जमीन आरंग में किसी और व्यक्ति को बेचने के लिए सौदा होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है. सिविललाइंस पुलिस के मुताबिक शशिकांत तिवारी चौबे कॉलोनी और सुधीर कुमार मग्गू टैगोर नगर पार्टनर हैं. दोनों को जमीन दलाल हिमांशु मसद हीरापुर जिला रायपुर एवं प्रेम रूपरेला फाफाडीह से एक साल पहले ग्राम बरभाठा, थाना पटेवा, जिला महासमुंद में 70 एकड़ जमीन का सौदा आने की जानकारी मिली थी. जमीन दलाल ताजदार खान गांधी नगर थाना सिविल लाइन्स, संजीत जांगड़े बरभाठा थाना पटेवा समेत अन्य लोगों से खरीदारों के साथ बैठक हुई. ताजदार खान द्वारा कमशः सदाराम, रवेन्द्र कुमार, लखन कुमार, सुरेश कुमार, सुखीराम, रिखीराम, टुकेश्वर, अनुज, दुलस, आनंद राम, आनंदी, पाश्वेन्द्र, हीराराम, नन्दकुमारी, बाबूलाल, श्यामलाल, रतीराम, प्रदीप, पंचराम, रेखराम, बिमला बाई, भूखन, रमेश कुमार, पिताम्बर, सुकालू, चतुर, प्रताप सिंह, रतनलाल, टिकेश्वर, पन्नालाल, भगेलू, किशन, सेवकराम, हीरालाल, जयश्री, संतोष एवं अन्य, गंगा बाई और छोटू नामक 40 किसानों की 67 एकड़ 45 डिसमिल जमीन का सौदा किया गया. उक्त ग्रामीणों का इकरारनामा आरोपी ताजदार खान ने दिखाया था. इसके बाद पांच जून 2024 को सिविल कोर्ट रायपुर में सौदे की नोटरी कराई गई. लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई गई और न ही रुपए ही लौटाए गए.