रायपुर. लीज पर शासन से मिली जमीन को करोड़ों रुपए का सौदा कर बेचने के संदर्भ में बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. ये जमीन रायपुर शहर के ह्रदय स्थल शस्त्री चौंक डीकेएस अस्पताल के सामने स्थित है. कोर्ट में जो तथ्य दिए गए उसके मुताबिक शासन ने वर्ष 1996 में 11 हजार 700वर्ग फिट भूमि 169 रुपए सालाना लीज पर कृष्ण कुमार नत्थानी नामक व्यक्ति को प्रदन की थी, जिसे लीजधारी कृष्ण कुमार नत्थानी द्वारा वर्ष 2018 में उक्त भूमि के टुकडे़-टुकड़े में बिक्री करना शुरू कर दिया. इस बेशकीमती भूमि की रजिस्ट्री जादवानी परिवार के 5 लोगों को (खसरा रायपुर निगम के अंतर्गत वार्ड क्र.36 हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड मुख्य मार्ग पर स्थित नजूल ब्लाक नंबर10 (दस) प्लाट नंबर 2/5,17/5 दो बटे पांच, सत्रह बटे पांच) की जा चुकी है.
कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले आशीष देव सोनी का आरोप है कि पंजीयन कार्यालय द्वारा मिली भगत करके नजूल भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई है. लीज धारक ने व्यावसायिक उपयोग के लिए मिली जमीन को कुछ लोगों को नामिनल किराए में भी दी थी. ज्ञात हो की उक्त भूमि की लीज को 5 फरवरी 1996 को फिर नवीनीकरण किया गया. वार्षिक किराया 169 रुपए मात्र में मिली थी, इसका भू भाटक भी हर साल जमा करना था. आशीष देव सोनी ने बताया कि पूर्व कलेक्टर ओ.पी चौधरी ने भू-भाटक का पूर्ननिर्धारण कर राशी को 500 गुना तक बढा दिया था. पिछले 20 साल से लीजधारी ने किराया ही जमा नहीं किया था. यह राशि ब्याज सहित करीब लाखों रुपए पहुंच गई. लेकिन प्रशासन ने न तो भू-भाटक के लिए नोटिस जारी किया है और ना ही आबंटन निरस्त किया.
आशीष देव सोनी ने अपनी याचिका में बताया है कि रजिस्ट्रार ने बिना निरीक्षण के वार्ड क्रमांक 36 मुख्य मांर्ग पर स्थित भूमि का ब्लाक नंबर 10 प्लाट नंबर 2/3 का भाग का रजिस्ट्री कर दी है. इसके समेत अन्य 05 लागों को जमीन की बिक्री की गई. यहां बने व्यावसायिक कांप्लेक्स के पीछे खाली पड़ी जमीन की भी रजिस्ट्री कर दी गई है. जिसमें रजिस्ट्री 10 हजार रुपए वर्गफिट में की गई, जबकि कलेक्टर रेट निजीभूमि के लिए 16 हजार रुपए तय किया गया है. इस संबंध में याचिकाकर्ता आशीष देव सोनी के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस जिस की सुनवाई दिनांक 29/06/2022 को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई थी. इस संबंध में संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन, जिलाधीश, नगर निगम, नजूल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पंजीयन अधिकारी, कृष्ण कुमार नत्थानी, सुन्दर दास जादवानी, किशोर जादवानी, विजय जादवानी, संजय जादवानी, नरेश जादवानी को नोटिश जारी किया है.