शिवम मिश्रा. रायपुर. पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सवाल ये है कि क्या पुलिस के आला अधिकारी बालिग और नाबालिग के उम्र की पुष्टि करने शासकीय नियमों का पालन नहीं करती ? या किसी आरोपी को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम दरकिनार कर दिए जाते है ? 20 वर्षीय हत्या के प्रयास का आरोपी शेख आदिल 27 नवंबर को संप्रेक्षण गृह का रॉड मोड़कर फरार हो गया है. लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के लिए ये जांच का विषय है कि जब आरोपी की उम्र 20 वर्ष थी तो उसे बाल संप्रेक्षण गृह में कैसे दाखिल कराया गया ? यही कारण है कि रायपुर पुलिस सवालों के घेरे में है कि क्या बालिग और नाबालिग की उम्र की पुष्टि शासकीय नियमों के तहत नहीं की जाती है. लेकिन पुलिस की पोल आरोपी के फरार होने के बाद ही खुल गई और यही कारण है कि हत्या के प्रयास का एक आरोपी अब बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो चुका है. हैरानी की बात ये है कि पुलिस ने आरोपी के फरार होने के बाद अब तक आरोपी की तस्वीर जारी नहीं की.  यानी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आरोपी की तस्वीर पुलिस  के पास भी है या नहीं ! जिससे इसे खोजने में आसानी हो सके.

 आरोपी के खिलाफ धारा 307 और 34 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है. आरोप है कि आरोपी शेख आदिल ने मामलू विवाद में टिकरापारा थानाक्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को चाकू मारा था. जिसके बाद ये फरार हो गया और बाद में रायपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, लेकिन अब ये आरोपी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो चुका है. जिसके बाद अधिकारियों ने माना थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है.

आरोपी के पास नहीं थे कोई भी दस्तावेज ?

इस गंभीर मामले की पड़ताल करने के बाद पता चला कि आरोपी के पास कोई भी शासकीय दस्तावेज नहीं है. परिजनों के बताएं अनुसार पुलिस ने उसे पहली नजर में नाबालिग मान लिया और उसकी उम्र 16 दर्शायी गई. इसके आरोपी की उम्र का सही पता लगाने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. जहां से दांतों की एक्स-रे रिपोर्ट 4 दिनों बाद आई, जिससे पता चला कि उसकी उम्र 20 वर्ष है. इसके बाद पुनः पत्राचार हुआ और कोर्ट से आदेश जारी हुआ कि आरोपी को माना संप्रेक्षण गृह से सेंट्रल जेल दाखिल कराने का आदेश जारी हुआ. लेकिन आरोपी सेंट्रल जेल दाखिल होता उससे पहले ही वो फरार हो गया.

दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि

दिनांक 27.11.2021 को संस्था में निवासरत आरोपी शेख आदिल पिता शेख बबलु उम्र 20 साल के संस्था के गलियारा के खिडकी मे लगे लोहे की रॉड को मोडकर अभिरक्षा से भाग गया है. जिसकी पतासाजी करने पर पता नहीं चला. दर्ज एफआईआर के मुताबिक रायपुर के किशोर न्याय बोर्ड रायपुर के आदेशानुसार संस्थागत रखे गये बालक शेख आदिल पिता शेख बबलु उम्र 16 वर्ष अप. क्रमांक 513/2021 धारा 307,34 भादवि थाना टिकरापारा रायपुर के आदेशानुसार संस्था में रखा गया था दिनांक 25.11.2021 को किशोर न्याय बोर्ड रायपुर से प्राप्त ज्ञापन अनुसार उक्त बालक शेख आदिल को घटना दिनांक को व्यस्क उम्र 20 वर्ष होना पाये जाने के कारण केन्द्रीय जेल रायपुर स्थानांतरण किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ जिस संबंध में पुलिस लाईन रायपुर को सुरक्षा बल हेतु पत्राचार किया गया था. परन्तु पुलिस लाईन से बल उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त किशोर को केन्द्रीय जेल रायपुर स्थानांतरण नहीं किया जा सका, किशोर दिनांक 27/11/2021 समय लगभग सुबह 5 से 5.30 बजे सम्प्रेक्षण गृह भवन गलियारा की खिडकी के रॉड को मोडकर संस्था से फरार हो गया.