रायपुर. रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए का वो सामान जब्त किया है जो हुक्का में उपयोगी है.
मुख्यमंत्री द्वारा 9 नवंबर को गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान हुक्का बार पर सख्त कार्यवाही करने एवं हुक्का बार को पुनः प्रारंभ ना हो पाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.
जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को हुक्का बार की निरंतर चेकिंग करने, हुक्का बार को पुनः संचालित ना हो पाने सहित चोरी छिपे हुक्का पिलाने वालों के संबंध में कार्यवाही कर इस पर शासन के मंशानुसार पूर्ण रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है.
जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है. इसी क्रम में 9-10 नवंबर की दरम्यानी रात सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत स्थित राजीव नगर में एक व्यक्ति अपने मकान के पास हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री भी कर रहा है.
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह को आरोपी को हुक्का पिलाते व सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया.
जिस पर सायबर सेल एवं थाना खम्हारडीह की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति लोगों को हुक्का पिलाने की तैयारी कर रहा है जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस भी कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करना पाया गया.
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम अशोक मंधानी निवासी राजीव नगर खम्हारडीह का होना बताया. कड़ाई से पूछताछ करने पर अशोक मंधानी द्वारा अपने मकान में हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना बताया गया, जिस पर मकान में जाकर रेड कार्यवाही करने पर मकान के 03 अलग – अलग कमरों में लाखों रूपये कीमत की हुक्का से संबंधित सामग्रियों का भण्डारण होना पाया गया.
पूछताछ में आरोपी द्वारा मांग के आधार पर हुक्का बार में एवं लोगों को सामग्रियों का बिक्री करने के साथ ही लोगों को हुक्का पिलाना बताया गया. जिस पर आरोपी अशोक मंधानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के कुल 3,000 पैकिंग हुक्का पार्टस, 1,100 नग पाईप, 1,000 नग चिलम पाईप, 01 क्विंटल 50 किलोग्राम विभिन्न हुक्का फ्लेवर्स तथा अन्य सामग्री कीमती लगभग 50,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी अशोक मंधानी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी कार्यवाही किया गया.