Rajasthan Crime News: विवाहिता से दुष्कर्म करने व रिश्ते में जेठ लगने वाले कालवाड़ निवासी अभियुक्त को जयपुर मेट्रो की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने दस साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट की जज आशा चौधरी ने फैसले में कहा कि अभियुक्त के खिलाफ पड़ित के साथ दुष्कर्म करने का अपराध साबित हुआ है. यह अपराध गंभीर है और मौजूदा समय में महिलाओं के साथ ऐसे अपमाधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे अपराधी के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती.
अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि पीड़िता ने 15 दिसंबर 2011 को कालाह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पति व रिश्ते में जेठ लगने बाले अभियुक्त के साथ किराए के मकान में रहती है. इस दौरान 13 दिसंबर को उसका जेठ उसे व उसके पति को सुशांत सिटी में मजदूरी कराने ले गया था. इस देशन उसने उसे अकेला पाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.
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