Rajasthan Crime News: जयपुर: जयपुर मेट्रो-द्वितीय (Jaipur Metro-II) की एडीजे कोर्ट-6 ने सेज थाना क्षेत्र में जून 2021 में हुए एक जघन्य अपराध के मामले में अभियुक्त कन्हैयालाल मीणा को उम्रकैद (Life Sentence) और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि एफएसएल (Forensic Science Laboratory) रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अभियुक्त की ही थी.

7 जून 2021 को परिवादी शेर सिंह मीणा ने सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, रात 8 बजे परिवादी को उसकी चाची और किशन ने फोन कर तुरंत गोवर्धन चाचा के घर आने को कहा. वहां पहुंचने पर उन्होंने गोवर्धन को घर की दीवार के पास अचेत अवस्था में पाया. शेर सिंह ने संदेह जताया कि हत्या कन्हैयालाल या किसी अन्य ने की होगी.
अभियुक्त कन्हैयालाल और उसके पिता गोवर्धन, दोनों ही नशे के आदी थे. घटना के दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अभियुक्त ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर वार कर दिया.
पढ़ें ये खबरें
- India Pakistan War: पाकिस्तान पर गुससे से आग बबूला हुए खेसारी लाल यादव, कहा- हमनी के सेना के सामने कोई भी दुश्मन ना टिक पाई
- India-Pakistan war: मुंह की खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा ‘जिन्ना लैंड’, पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गिदड़ भभकी देते हुए दी ये चेतावनी…
- India-Pakistan War: जम्मू में रुक-रुककर आ रही धमाकों की आवाज, CM उमर अब्दुल्ला बोले- ‘जहां मैं हूं, वहां धमाके हो रहे हैं’ लोगों से की ये अपील
- India-Pakistan War : पाकिस्तान ने फिरोजपुर में दागी मिसाइल, जम्मू-कश्मीर के 6 सेक्टरों में ड्रोन अटैक, भारत ने नाकाम किए हमले, कई इलाकों में ब्लैकआउट
- CG High Court Summer Vacation : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की गर्मी छुट्टियां रद्द, अब 2 जून से 28 जून तक रहेगा समर वेकेशन